भिवानी: विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने व लोगों को सुशासन मुहैया करवाने को लेकर डी.सी. साहिल गुप्ता ने कार्य में घोर लापरवाही बरतने पर भिवानी शहर में लोहड़ के कानूनगो सुमेर सिंह तथा विकास कार्यों में गबन पाए जाने पर गांव देवावास के सरपंच सुलतान सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
डी.सी. साहिल गुप्ता द्वारा जारी आदेशोंनुसार सुमेर के खिलाफ लोकायुक्त से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसने तत्कालीन लोहड़ में पटवारी के पद पर रहने दौरान एक इंतकाल मंजूर करवाया लेकिन उसे जमाबंदी में दर्ज नहीं किया। डी.सी. ने वर्तमान में कानूनगो लोहड़तहसील व भिवानी के पद पर कार्यरत सुमेर सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया।
वहीं गांव देवावास के सरपंच के खिलाफ विकास कार्यों में गबन किए जाने की शिकायत मिली। इस पर डी.सी. द्वारा एस.डी.एम. भिवानी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। जांच दौरान विभिन्न विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं, सामग्री सत्यापन में कमी तथा अभिलेखों में गंभीर खामियां सामने आईं। जांच में दोषी पाए जाने पर डी.सी. ने सरपंच सुल्तान सिंह को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। डी.सी. ने चेतावनी दी कि कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।